जावरा डिविजन क्षेत्र के तीन तहसीलदारों पर कुल 9,250 रुपए का अर्थदण्ड

37 प्रकरण समय सीमा से बाहर पाए जाने पर अपर कलेक्टर ने की कार्यवाही

जावरा डिविजन क्षेत्र के तीन तहसीलदारों पर कुल 9,250 रुपए का अर्थदण्ड

रतलाम 9 जुलाई 2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर बृजेंद्र कुमार रावत ने जावरा डिविजन के तीन राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार जावरा, न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र तथा तहसीलदार जावरा के कुल 37 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 7 (1) (क) के तहत नायब तहसीलदार जावरा बड़ावदा भगवानसिंह ठाकुर पर 17 लंबित प्रकरणों के लिए 4,250 रुपये, नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र  वैभव जैन पर 12 लंबित प्रकरणों के लिए 3,000 रुपये तथा तहसीलदार जावरा  सहदेव मोरे पर 8 लंबित प्रकरणों के लिए 2,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। ये जानकारी रतलाम जनसंपर्क विभाग ने जारी की है।