निवेशकों के 2 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं लौटाने के मामले में भाजपा नेता पाटीदार को हाई कोर्ट से मिली राहत

अग्रिम जमानत मंजूर, इसी मामले में हुंडी दलाल महेंद्र चंडालिया भी जमानत पर आ चुके हैं बाहर

निवेशकों के 2 करोड़ से ज्यादा रुपए नहीं लौटाने के मामले में भाजपा नेता पाटीदार को हाई कोर्ट से मिली राहत

रतलाम. जावरा के चर्चित मामले में बड्स एक्ट और धोखाधड़ी प्रकरण में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता भेरूलाल पाटीदार को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को भाजपा नेता पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। इसी मामले में हुंडी दलाल महेंद्र चंडालिया को पूर्व में सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह भी कुछ दिनों पहले जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इस मामले में करीब 35 लोगों ने निवेश के नाम पर 2 करोड़ से अधिक राशि पाटीदार को देने की बात पुलिस को कही थी और वापस नहीं लौटने पर पाटीदार के घर प्रदर्शन किया था। थाने में आवेदन दिया। जिस पर सिटी थाना पुलिस ने अप्रैल में केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। तब से भाजपा नेता पाटीदार के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है। बताया जा रहा है कि पाटीदार को 15 दिन पहले परिवार में भानेज की शादी होने से 15 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। उसके बाद अब फिर से अर्जी लगाई तो अग्रिम जमानत स्वीकृत हो गई है। इधर निवेशक अब भी अपनी खरी कमाई का पैसा लौटने का इंतजार कर रहे हैं।