जावरा सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन, रैली या रोड पर टेंट-तंबू लगाना प्रतिबंधित
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एसडीएम ने जारी किए आदेश
जावरा. यातायात व्यवस्था और आमजन की सुविधा को देखते हुए एसडीएम सुनील जायसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अनुभाग क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था, राजनीतिक दल या अन्य संगठन बिना एसडीएम की अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, रैली का आयोजन नहीं कर सकेगा। खासकर की बिना अनुमति के रोड पर कोई भी टेंट-तंबू स्थाई या अस्थाई रूप से भी नहीं लगा पाएंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे आदी के लिए भी एसडीएम कार्यालय से विधिवत अनुमति लेना होगी। और रात 10:00 बजे बाद लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। आमजन की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित करते हुए एसडीएम ने अगले 2 महीने तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने पर नियम अनुसार करवाई की जाएगी। आदेश में यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा।
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