जावरा के लच्छू सेठ को गोली मारने वाले आरोपी व एक महिला को आजीवन कारावास की सजा

जावरा के लच्छू सेठ को गोली मारने वाले आरोपी व एक महिला को आजीवन कारावास की सजा

घटनाक्रम वाले दिन का लच्छू सेठ का फोटो।

रतलाम. जावरा निवासी व्यापारी लक्ष्मणदास मेहता (लच्छू सेठ) को जमीन विवाद में 6 जून 2023 को ग्राम बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म संचालक इकबाल बैग निवासी ग्राम उपरवाड़ा ने गोली मार दी थी। घटनाक्रम वाले दिन लीज पर खेती करने वाले कारूलाल पाटीदार के यहां कार्यक्रम में लक्ष्मणदास मेहता और उनका बेटा शिशिर उर्फ गोल्डी दोनों गए थे। वहीं से भोजन करने के बाद लौट रहे थे, तभी पोल्ट्री फार्म के सामने आरोपी इकबाल बैग ने उन्हें रोका। विवाद किया और फिर पिस्टल से फायर कर दिया था। पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाली कविता मालवीय निवासी बड़ायला माताजी ने भी लोहे के सरिये से लक्ष्मणदास के बेटे गोल्डी पर हमला किया था। उसमें गोल्डी भी घायल हो गया था। इस घटनाक्रम के बाद अगस्त 2023 में लक्ष्मणदास मेहता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने बताया कि उसी हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जे.बी.एस. राजपूत ने दोनों आरोपी इकबाल बैग व कविता मालवीय को दोषी करार दिया तथा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें प्रत्येक पर अर्थदंड भी किया गया है। फैसला 2 मार्च को आया है।