जावरा नपाध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर इंदौर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

जावरा नपाध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकारों पर इंदौर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

रतलाम. जिले की जावरा नगरपालिका की अध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकाराें पर इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। भाजपा पार्षद रुकमण-राजेश धाकड़ की रीट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्णय के तहत प्रकरण की अगली सुनवाई तक के लिए 20 मार्च 2026 को यह रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने 20 मार्च के आदेश मंे कहा है कि यदि जावरा नपा अध्यक्ष राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी किए बिना ही कार्य कर रही है तो, वे अभी वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगीं। पार्षद धाकड़ का कहना है कि निकाय चुनाव में जो निर्वाचित होते है, उन जनप्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार तभी मिलते है, जब मप्र सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें निर्वाचित घोषित करती है। यहां सरकार ने पार्षदों के निर्वाचन का गजट नोटिफिकेशन तो कर दिया था लेकिन नपाध्यक्ष पद के चुनाव का गजट जारी नहीं हुआ। इसी आधार पर पार्षद ने इंदौर हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर की थी। उसी मामले में हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने नपाध्यक्ष अनम कड़पा के वित्तीय अधिकार रोके है। वहीं नपाध्यक्ष का कहना है कि प्रदेशभर की निकायों का मामला है। मप्र सरकार की तरफ से कोई चुक हुई है। कानूनी राय लेकर न्यायालय में अपना पक्ष भी रखेंगे।