जावरा नगरपालिका की सीएमओ रहीं नीता जैन व बाबू को रिश्वतकांड में चार साल की सजा

जावरा नगरपालिका की सीएमओ रहीं नीता जैन व बाबू को रिश्वतकांड में चार साल की सजा

12 मार्च 2021 को सीएमओ कार्यालय में लोकायुक्त कार्रवाई के दौरान का फोटो

रतलाम. जावरा नगरपालिका में मार्च 2021 के दौरान सीएमओ रहते हुए ठेकेदार को फाइनल भुगतान के बदले रिश्वत लेने के मामले में रतलाम की विशेष कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को फैसला सुनाया। इसमें तत्कालीन सीएमओ रही नीता जैन और लिपिक विजय सिंह शक्तावत दोनों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धारा के तहत दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया है। मामले की शिकायत पेटी कांट्रेक्टर पवन भावसार ने की थी। इसी के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 12 मार्च 2021 को नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर बाबू शक्तावत की जैब से 18 हजार 500 रुपए की रिश्वत का लिफाफा जब्त किया था तथा ये राशि सीएमओ नीता जैन को दी जाना थी। इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त इंस्पेक्टर बसंत श्रीवास्तव ने कहा था कि सीएमओ नीता जैन द्वारा रुपए मांगने संबंधी बातचीत की रिकार्डिंग भी उपलब्ध है। इसी आधार पर दोनों के खिलाफ केस चला और अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय रतलाम के न्यायाधीश संजीव कटारे ने यह फैसला सुनाया है। इसमें प्रत्येक आरोपी पर दो-दो हजार रुपए अर्थदंड भी किया है।